‘धोेखे से नहीं गिरे महिला के गाल पर होंठ..आपने KISS किया’, कोर्ट ने सुनाई एक साल कैद की सज़ा
Mumbai Court: अदालत ने बिजनेसमैन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, अदालत ने कहा कि अगर वसूल किया जाता है, तो महिला को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। वैसे इस केस में अधिकतम सजा पांच साल की जेल है। 'Lip on the cheek of the woman did not fall by deceit.. you did the kiss', the court sentenced one year imprisonment
mumbai kiss case
मुंबई। one year imprisonment for kiss: मुंबई की एक कोर्ट ने एक बिजनेसमैन को एक साल की सज़ा सुनाई है, साथ ही उस पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 37 वर्षीय इस शख्स ने मुंबई की लोकल ट्रेन में 2015 में एक महिला को किस (Kiss in Train) कर लिया था, दोषी बिजनसमैन ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसने ऐसा जानबूझ कर नहीं किया था, बल्कि पास खड़े शख्स उसे धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो सामने बैठी महिला के ऊपर गिर गया और उसके होंठ उनकी गाल को छू गए थे। कोर्ट ने सारी दलीलों को खारिज कर सज़ा का फैसला कर दिया।
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one year imprisonment for kiss: अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 37 साल के किरण होनावर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दोषी पाया, मजिस्ट्रेट ने कहा कि FIR से पता चलता है कि ट्रेन में चढ़ने के बाद, आरोपी महिला के सामने बैठ गया और उसे घूरता रहा, उन्होंने कहा, ‘महिलाओं में अशाब्दिक संकेतों को समझने और समझने की जन्मजात क्षमता होती है, साथ ही छोटे विवरणों के लिए गहरी नजर होती है, नतीजतन, ये नहीं कहा जा सकता है कि महिला ने ये आरोप अनजाने में लगाए थे।’
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रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला और उसके दोस्त गवाह थे, दो अन्य लोगों ने भी गवाही दी, उन्होंने देखा था कि महिला के शोर मचाने पर साथी यात्रियों ने आरोपी को उस वक्त पीटा था। कोर्ट ने कहा, ‘प्रत्यक्ष, ठोस और सकारात्मक सबूतों से ये साबित होता है कि आरोपी ने महिला के दाहिने गाल पर चुंबन लिया था।
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अदालत ने बिजनेसमैन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, अदालत ने कहा कि अगर वसूल किया जाता है, तो महिला को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, वैसे इस केस में अधिकतम सजा पांच साल की जेल है, लेकिन अदालत ने उस व्यक्ति को केवल एक साल की सजा सुनाई है।

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