नई दिल्ली। Lokayukta bill passed in Maharashtra महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किये गए लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया गया है। सोमवार को इसे लेकर टीचर एंट्रेंस टेस्ट में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से वॉकआउट किया था। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित कर ही दिया।
Lokayukta bill passed in Maharashtra आपको बता दें कि सदन में सोमवार को सदन में यह बिल पेश किया गया था। जिसके बाद उपमुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस ने इस बिल को ऐतिहासिक कानून करार दिया। वहीं ऐसे फैसला लेने वाले देश का पहला राज्य है।
बिल के अनुसार, सीएम के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी और प्रस्ताव को सदन के सामने रखना होगा। इस तरह के प्रस्ताव को पारित कराने के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की इजाजत जरूरी होगी।
आपको बता दें कि लोकायुक्त विधेयक में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उनके सम्मान और प्रतिष्ठा पर आंच न आने पाए। लोकायुक्त अध्यक्ष या सदस्यों का जानबूझकर अपमान करना या कार्य में बाधा डालना, उसे बदनाम करना और संबंधित व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर साधारण कारावास की सजा दी जाएगी। दोषियों को सजा और जुर्माना दोनों की सजा मिलेगी। दोष के अनुसार सजा को छह माह तक बढ़ाया भी जा सकेगा।
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5 hours ago