महाराष्ट्र: चुनाव खर्च का समय पर ब्योरा न देने पर नांदेड़ स्थानीय निकायों के 44 सदस्य अयोग्य घोषित

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महाराष्ट्र: चुनाव खर्च का समय पर ब्योरा न देने पर नांदेड़ स्थानीय निकायों के 44 सदस्य अयोग्य घोषित

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  • Publish Date - August 12, 2026 / 11:25 AM IST,
    Updated On - August 12, 2026 / 11:25 AM IST

नांदेड़, 12 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में चुनाव खर्च का ब्योरा निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा नहीं कराने पर 44 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वे तीन साल तक नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जिले की 12 नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के लिए 2025 में हुए चुनावों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित अधिकारियों को अपने चुनावी खर्च का विवरण सौंपना जरूरी होता है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इन 44 उम्मीदवारों ने चुनाव खर्च से संबंधित ब्योरा नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 की धारा 16(1-डी) के तहत तीन साल के लिए नगर निकाय सदस्य का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया।

इस संबंध में आदेश 27 जुलाई को जारी किए गए थे, जबकि अयोग्य घोषित उम्मीदवारों के नाम पांच अगस्त को महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों में से छह उमरी नगर परिषद से, दो भोकर से, एक लोहा से, 14 हिमायतनगर नगर पंचायत से, छह धर्माबाद से, सात किनवट से, तीन मुखेड से और पांच कंधार से हैं।

भाषा खारी सिम्मी

सिम्मी