नासिक, 17 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने 1995 के धोखाधड़ी एवं जालसाली मामले में राज्य के खेल मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे के खिलाफ बुधवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
यह घटनाक्रम नासिक सत्र न्यायालय के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा फरवरी में कोकाटे को सुनाई गई दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखने के एक दिन बाद सामने आया है।
कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी एवं जालसाजी मामले में अपनी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखने के सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।
कोकाटे के वकील अनिकेत निकम ने न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। हालांकि, पीठ ने याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
धोखाधड़ी और जालसाजी के इस मामले में शिकायत महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री दिवंगत टीएस दिघोले ने दर्ज कराई थी।
टीएस दिघोले की बेटी अंजली दिघोले-राठौड़ ने इस मामले में कोकाटे की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को याचिका दायर की। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोकाटे मौजूद नहीं थे।
नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पीएम बदर ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) रूपाली नाडवाडिया को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके बाद एसीजेएम ने कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गत 20 फरवरी को माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय को राज्य सरकार के कोटे के तहत फ्लैट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया और उन्हें दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
भाषा पारुल देवेंद्र
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