महाराष्ट्र विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक पारित किया
महाराष्ट्र विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक पारित किया
मुंबई, 18 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र विधानसभा ने बुधवार को वन्यजीव संरक्षण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया। सरकार ने कहा कि विधेयक के प्रावधान के अनुसार अब तेंदुओं सहित जंगली जानवरों के शिकार के लिए परमिट जारी नहीं की जाएगी।
बहस के दौरान वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष से बेहतर तरीके से निपटने को सुगम बनाना है।
उन्होंने कहा कि यह संशोधन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों से संबंधित है।
धारा 12 मुख्य वन्यजीव वार्डन को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देने वाले परमिट जारी करने का अधिकार देती है।
नाइक ने इस आशंका को खारिज कर दिया कि विधेयक का उद्देश्य तेंदुओं के संरक्षण दर्जे को अनुसूची-1 से अनुसूची-2 में स्थानांतरित करना है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह विधेयक तेंदुओं को अनुसूची-1 से अनुसूची-2 में स्थानांतरित करने के बारे में नहीं है। यह केवल विशिष्ट उद्देश्यों के मद्देनजर (शिकार के लिए) सीमित अनुमति प्रदान करने के बारे में है। इसमें किसी भी वन्यजीव के शिकार की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।’’
भाषा शफीक सुरेश
सुरेश

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