महाराष्ट्र: अपहरण, हत्या के तीन आरोपियों को अदालत ने बरी किया

महाराष्ट्र: अपहरण, हत्या के तीन आरोपियों को अदालत ने बरी किया

महाराष्ट्र: अपहरण, हत्या के तीन आरोपियों को अदालत ने बरी किया
Modified Date: July 11, 2023 / 06:45 pm IST
Published Date: July 11, 2023 6:45 pm IST

ठाणे (महाराष्ट्र), 11 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

कल्याण के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. कचारे ने इस बात का संज्ञान लिया कि अभियोजन पक्ष तीनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

अदालत ने यह आदेश एक जुलाई को दिया था, जिसकी प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गयी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों पर अफरुल खान नामक एक व्यक्ति को 28 जनवरी, 2017 की रात को अगवा करने और उस पर हमला करने का आरोप था। अफरुल की मौत कुछ दिन बाद एक अस्पताल में हो गयी।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी ने इस मामले में यह उल्लेख नहीं किया कि उन्हें आरोपियों के इस घटना में शामिल होने के बारे में कैसे मालूम हुआ।

आदेश में कहा गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य मुहैया कराये, उनमें से एक को भी अपराध में शामिल होने के कृत्य को साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

भाषा सुरेश वैभव

वैभव


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