महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई, प्रतिबंधित सामान जब्त; पांच होटल-रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित

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महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई, प्रतिबंधित सामान जब्त; पांच होटल-रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित

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  • Publish Date - August 19, 2026 / 09:44 PM IST,
    Updated On - August 19, 2026 / 09:44 PM IST

मुंबई, 19 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित सामान और दूध व डेयरी उत्पादों सहित करीब 25 लाख रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं तथा नियमों के उल्लंघन के मामले में पांच होटल व रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एफडीए ने मंगलवार को 31 होटल, रेस्तरां, सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। बयान के अनुसार इसके बाद 22 प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि पांच के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

बयान के अनुसार प्रतिबंधित सामान के खिलाफ कार्रवाई के तहत गुटखा, पान मसाला, सुगंधित सुपारी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं शामिल थीं। एफडीए ने बताया कि मुंबई, कोंकण, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर संभागों के आठ प्रतिष्ठानों से 11.40 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया।

एफडीए के अनुसार, इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आठ प्राथमिकी दर्ज की गईं और छह प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।

विभाग ने करीब 14,552 किलोग्राम अन्य खाद्य उत्पाद भी जब्त किए, जिनमें दूध और दूध से बने उत्पाद, बेकरी सामान तथा अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं। इनकी कीमत लगभग 13.90 लाख रुपये बताई गई है। कुछ मामलों में नमूने जांच के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं।

लाइसेंस निलंबन का सामना करने वाले प्रतिष्ठानों में मुंबई के मलाड (पश्चिम) स्थित होटल राधा भी शामिल है। एफडीए के अनुसार, वहां रसोई में चूहे पाए गए और जल निकासी व साफ-सफाई की व्यवस्था में गंभीर खामियां मिलीं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

एफडीए ने खारघर स्थित सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में संचालित एक खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी निलंबित किया। वहां खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और कीट नियंत्रण व्यवस्था में कमियां पाई गई थीं।

विभाग ने कहा कि कुर्ला स्थित जनता तवा एंड ग्रिल के खिलाफ भी कार्रवाई की, जहां खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाहियां सामने आईं।

एक अन्य जांच में छत्रपति संभाजीनगर जिले के वैजापुर में देवगिरी अस्पताल के पास स्थित परमेष्ठी सुपर शॉप में अधिकारियों ने एक्सपायर (उपयोग की तिथि समाप्त) हो चुके खाद्य उत्पादों की बिक्री और अस्वच्छ स्थिति पाई। इसके बाद खाद्य कारोबार संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाले एफडीए ने बताया कि राज्यभर में यह कार्रवाई ‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के तहत की जा रही है, ताकि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

एफडीए ने खाद्य कारोबारियों से उचित भंडारण व्यवस्था, तापमान नियंत्रण, साफ-सफाई और कीट नियंत्रण उपायों को बनाए रखने की अपील की। विभाग ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

भाषा अमित अविनाश

अविनाश