महाराष्ट्र सरकार ने जबरन वसूली के मामलों में परमबीर सिंह को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की

महाराष्ट्र सरकार ने जबरन वसूली के मामलों में परमबीर सिंह को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की

महाराष्ट्र सरकार ने जबरन वसूली के मामलों में परमबीर सिंह को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: November 13, 2021 5:20 pm IST

मुंबई, 13 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह और एक अन्य पुलिस अधिकारी का नाम जबरन वसूली के मामलों में आरोपी के तौर पर दर्ज होने के बाद उन्हें निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने कुछ दिन पहले राज्य के गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई।

डीजीपी संजय पांडेय ने सितंबर में कथित जबरन वसूली के मामलों में आरोपी सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन गृह विभाग ने प्रत्येक आरोपी की भूमिका के बारे में विशिष्ट जानकारी मांगी।

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गृह विभाग के अधिकारी ने बताया कि डीजीपी कार्यालय ने इस सप्ताह एक नया प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा कि विभाग परमबीर सिंह और पुलिस उपायुक्त स्तर के एक अधिकारी के निलंबन पर विचार कर रहा है।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने यहां मरीन ड्राइव थाने में दर्ज जबरन वसूली के मामले में सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। रियल इस्टेट कारोबारी श्यामसुंदर अग्रवाल ने यह मामला दर्ज कराया था।

यह सिंह के खिलाफ जारी तीसरा गैर-जमानती वारंट था। इससे पहले अदालतों ने मुंबई के गोरेगांव तथा पड़ोस के ठाणे में सिंह के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामलों में वारंट जारी किये थे।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी परमबीर सिंह को इस साल मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाया गया था।

भाषा वैभव अविनाश

अविनाश


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