महाराष्ट्र सरकार ने सीजेआई को राज्य अतिथि का दर्ज दिया, प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए |

महाराष्ट्र सरकार ने सीजेआई को राज्य अतिथि का दर्ज दिया, प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

महाराष्ट्र सरकार ने सीजेआई को राज्य अतिथि का दर्ज दिया, प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

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Modified Date: May 21, 2025 / 12:12 AM IST
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Published Date: May 21, 2025 12:12 am IST

मुंबई, 20 मई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों के दौरे के दौरान आधिकारिक ‘प्रोटोकॉल’ का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार सीजेआई बी.आर. गवई को अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में स्थायी राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है।

दिशा-निर्देशों में राज्य अतिथि के नियमों का हवाला दिया गया है, लेकिन रविवार को राज्य सरकार को उस समय शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के बाद राज्य के अपने पहले दौरे पर मुंबई पहुंचे सीजेआई ने अगवानी के लिए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त के उपस्थित नहीं रहने पर नाराजगी व्यक्त की थी।

सीजेआई ने 14 मई को प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और वह एक सम्मान समारोह के लिए मुंबई में थे।

महाराष्ट्र राज्य अतिथि नियम, 2004 के अनुसार घोषित राज्य अतिथि की सूची में शामिल व्यक्ति को राज्य प्रोटोकॉल उप-विभाग द्वारा हवाई अड्डों पर स्वागत और विदाई की व्यवस्था की जाती है।

जिला स्तर पर, जिलाधिकारी का कार्यालय नामित प्रोटोकॉल अधिकारियों के माध्यम से इसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

भाषा खारी संतोष

संतोष

 

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