ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की एक दिवानी अदालत ने निजी बैंक को किराया समझौते का उल्लंघन करने पर संपत्ति मालिक को 1.23 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। किराये से जुड़े समझौते की अवधि समाप्ति होने के बावजूद परिसर नहीं खाली करने पर अदालत ने यह आदेश दिया।
दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) एएस लांजेवार ने एक नवंबर के एक आदेश में बैंक को संपत्ति के मालिक एसएस जोंधले को 24.35 लाख रुपये का ब्याज देने के लिए भी कहा। बैंक को आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर 16 जून, 2020 से 30 अक्टूबर, 2023 की अवधि में हुए 1.23 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ-साथ 24.35 लाख रुपये की ब्याज की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि बैंक को आदेश की तारीख से उसकी वसूली तक 1.47 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा।