महाराष्ट्र : एक दोस्त की हत्या, दूसरे की हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल का सश्रम कारावास
महाराष्ट्र : एक दोस्त की हत्या, दूसरे की हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल का सश्रम कारावास
ठाणे, 21 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसके एक दोस्त की हत्या करने और एक अन्य व्यक्ति की हत्या के प्रयास के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रणयकुमार एम गुप्ता ने भायंदर निवासी आरोपी संदीप दत्ताराम गावस को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा आर चंदाने ने अदालत को बताया कि गावस और पीड़ित अच्युतम चौबे तथा विवेक सिंह उर्फ बंटी दोस्त थे। 10 फरवरी, 2018 की रात तीनों दोस्त शराब पी रहे थे और उनके बीच किसी बात पर बहस हो गई।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि चौबे और सिंह पर छड़ी से हमला किया गया, उन्हें चोटें आईं और चौबे की मौत हो गई। सिंह घायल हो गया।
सभी उचित संदेह परे मामले को साबित करने के लिए कुल 12 गवाहों से पूछताछ की गई।
भाषा मनीषा
मनीषा

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