महाराष्ट्र : बेटी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

महाराष्ट्र : बेटी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

महाराष्ट्र : बेटी की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: November 18, 2022 8:18 pm IST

लातूर (महाराष्ट्र), 18 नवंबर (भाषा) स्थानीय अदालत ने 15 साल की बेटी की हत्या करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

जिला एवं सत्र अदालत की जज सुरेखा कोसम्कार ने बृहस्पतिवार को सुधीर बंडगर (40) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य धाराओं में दोषी करार दिया।

अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि 15 नवंबर, 2020 को औसा तहसील के आशिव गांव में रहने वाले सुधीर बंडगर और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। उनकी बेटी अपने माता-पिता के झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंची तभी सुधीर बंडगर ने उसपर पत्थर दे मारा। किशोरी को सिर में चोट आयी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

भाषा अर्पणा माधव

माधव


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