Decision on disqualification of 16 MLAs in Maharastra

MLAs Disqualification Verdict : एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया फैसला, उद्धव गुट की मांग स्पीकर ने की खारिज, कहा- ‘शिंदे गुट ही असली शिवसेना’

Decision on disqualification of 16 MLAs in Maharastra : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाया।

Edited By :   Modified Date:  January 10, 2024 / 06:21 PM IST, Published Date : January 10, 2024/6:13 pm IST

Decision on disqualification of 16 MLAs in Maharastra : मुंबई। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों के लिए आज बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुना दिया है। विधानसभा में विधायक मौजूद हैं। 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आएगा। उनमें महाराष्ट्र के सीएम एक नाथ शिंंदे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, “दोनों पार्टियों (शिवसेना के दो गुट) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई सहमति नहीं है। दोनों दलों के नेतृत्व संरचना पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं… मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा…”

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शिंदे के पक्ष में आया फैसला

स्पीकर ने कहा कि शिंदे गुट के पास पूर्ण बहुमत है। शिंदे के पास शिवसेना के 37 विधायक हैं। बहुमत को आधार बताकर स्पीकर ने कहा कि असली शिवसेना शिंदे गुट को ही माना जाएगा। स्पीकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे पार्टी के नियमों के आधार पर ही नेता बने। दो शिवसेना गुट के 55 विधायकों में से 37 विधायकों को शिंदे गुट को समर्थन मिला। इस कारण बहुमत को आधार मानकर शिंदे गुट को असली शिवसेना स्वीकारना उचित होगा। इस फैसले के बाद उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के बाद शिंदे गुट की जीत तो उद्धव गुट की करारी हार हुई है।

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Decision on disqualification of 16 MLAs in Maharastra  : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का कहना है, ”शीर्ष अदालत के अनुसार दोनों गुटों ने संविधान पार्टी के अलग-अलग संस्करण प्रस्तुत किए हैं, तो ऐसे में किस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो संविधान दोनों की सहमति से ईसीआई को प्रस्तुत किया गया था प्रतिद्वंद्वी गुटों के उभरने से पहले पार्टियां…आगे निष्कर्ष दर्ज करने से पहले यह दोहराना जरूरी है कि इस अयोग्यता की शुरुआत के अनुसार, महाराष्ट्र विधान सचिवालय ने 7 जून 2023 को एक पत्र लिखा था, जिसमें ईसीआई के कार्यालय से इसकी एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। पार्टी संविधान/ज्ञापन/नियम…”

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कहते हैं, ”मेरे सामने मौजूद सबूतों और रिकॉर्डों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि वर्ष 2013 के साथ-साथ वर्ष 2018 में भी कोई चुनाव नहीं हुआ था। हालांकि, मैं स्पीकर के रूप में 10वीं धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा हूं। अनुसूची का क्षेत्राधिकार सीमित है और यह वेबसाइट पर उपलब्ध ईसीआई के रिकॉर्ड से आगे नहीं जा सकता है और इसलिए मैंने प्रासंगिक नेतृत्व संरचना का निर्धारण करते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया है। इस प्रकार, उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए, मुझे लगता है कि शिव की नेतृत्व संरचना परिलक्षित होती है ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध 27 फरवरी 2018 का पत्र प्रासंगिक नेतृत्व संरचना है जिसे यह निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कौन सा गुट वास्तविक राजनीतिक दल है…”

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महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, “शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है…रिकॉर्ड के अनुसार, मैंने वैध संविधान के रूप में शिव सेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है…। “महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, “दोनों पार्टियों (शिवसेना के दो गुट) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई सहमति नहीं है। दोनों दलों के नेतृत्व संरचना पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं… मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा…।”

शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामला | महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कहते हैं, ”2018 का नेतृत्व ढांचा शिवसेना के संविधान (1999 के जिस पर भरोसा किया जाता है) के अनुरूप नहीं था। इस नेतृत्व ढांचे को यह निर्धारित करने के लिए मानदंड के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि कौन सा गुट वास्तविक शिव है सेना राजनीतिक दल।”  महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कहते हैं, “…यूबीटी गुट ने रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी है या यहां तक कि यह भी सुझाव नहीं दिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई बैठक बुलाई गई थी जहां वास्तविक राजनीतिक दल के बारे में कोई निर्णय लिया गया था…”

शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामला | महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कहते हैं, “मेरे विचार में, 2018 नेतृत्व संरचना (ईसीआई के साथ प्रस्तुत) शिवसेना संविधान के अनुसार नहीं थी। पार्टी संविधान के अनुसार शिवसेना पार्टी प्रमुख किसी को भी पार्टी से नहीं हटा सकते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी संविधान के अनुसार एकनाथ शिंदे या पार्टी के किसी भी नेता को पार्टी से हटा दिया। इसलिए जून 2022 में उद्धव ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे को हटाना शिवसेना संविधान के आधार पर स्वीकार नहीं है…”

 

 

ये विधायक हैं शामिल

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जिन विधायकों पर फैसला सुनाया है, उनमें महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार ,भरत गोगावाले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, तानाजी सावंत, लता सोनवणे, प्रकाश सर्वे, बालाजी किनीकार, संदीपन भुमरे, बालाजी कल्याणकार, रमेश बोनारे, चिमनराव पाटिल, संजय रायमुनकरी शामिल हैं।

 

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