मुंबई कॉन्सर्ट मादक पदार्थ मामला: अदालत ने नेस्को के दो कर्मचारियों को जमानत दी

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मुंबई कॉन्सर्ट मादक पदार्थ मामला: अदालत ने नेस्को के दो कर्मचारियों को जमानत दी

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  • Publish Date - June 12, 2026 / 03:21 PM IST,
    Updated On - June 12, 2026 / 03:21 PM IST

मुंबई, 12 जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने अप्रैल में शहर के गोरेगांव इलाके में एक कॉन्सर्ट के दौरान मादक पदार्थ की अधिक मात्रा लेने से जुड़े मामले में शुक्रवार को नेस्को लिमिटेड के दो कर्मचारियों को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति श्याम चंडक की एकल पीठ ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये का जमानती मुचलका भरने, महीने में एक बार संबंधित पुलिस थाने में पेश होने और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया।

गोरेगांव के ‘नेस्को एग्जिबिशन सेंटर’ में हुए कॉन्सर्ट में गए दो विद्यार्थियों की मौत के बाद, 13 अप्रैल को कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक सनी जैन (31) और उपाध्यक्ष (लाइव इवेंट्स एंड आईपी) बालकृष्ण बलराम कुरुप (46) को गिरफ्तार किया गया था।

जान गंवाने वाले विद्यार्थी (श्रेया राय और बिस्मत भसीन) प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे थे और कॉन्सर्ट में उन्होंने कथित तौर पर मादक पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन कर लिया था।

जांच से पता चला है कि पीड़ितों ने कथित तौर पर एमडीएमए नामक मादक पदार्थ का सेवन किया था, जो एक प्रतिबंधित पदार्थ है।

फिलहाल अदालत का विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ है।

दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि सुरक्षा इंतजामों में न तो उनकी और न ही नेस्को की कोई भूमिका थी, और इस घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

उन्होंने दलील दी कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उन्हें प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद, वितरण या सेवन से जोड़ता हो, और न ही उनकी निशानदेही पर कोई बरामदगी हुई है।

याचिका में कहा गया है कि टिकट पर छपी और वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रवेश शर्तों के तहत कार्यक्रम स्थल पर गैर-कानूनी पदार्थों का सेवन करने या उन्हें अपने पास रखने को लेकर सख्त मनाही है।

भाषा शफीक संतोष

संतोष