Mumbai Morphed Photos Cyber Revenge Case : गुटखा खाती थी युवती तो शादी से किया इनकार, बदला लेने के लिए होने वाली सास को बनाया निशाना, रची ऐसी साजिश कि मच गया हड़कंप
महाराष्ट्र में शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज एक युवती पर युवक की मां की फर्जी अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि रिश्ते में दरार आने के बाद युवती ने बदला लेने की नीयत से यह कदम उठाया।
Mumbai Morphed Photos Cyber Revenge Case
- महाराष्ट्र में युवती पर फर्जी अश्लील तस्वीरें वायरल करने का आरोप।
- बेटे से शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर महिला को बनाया निशाना।
- सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और संदेश प्रसारित किए गए।
मुंबई, : Mumbai Morphed Photos Cyber Revenge Case : महाराष्ट्र में एक युवती के खिलाफ सोशल मीडिया पर उस महिला की फर्जी अश्लील तस्वीर प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जिसने अपने बेटे से शादी करने का उसका (युवती) प्रस्ताव ठुकरा दिया था। पुलिस ने यह जानकारी दी।पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बदला लेने की नीयत से सेवरी में रहने वाली महिला की छेड़छाड़ करके तैयार की गई अश्लील तस्वीरें और आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किए।शिकायतकर्ता, जो ठाणे में महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा बोर्ड में काम करती हैं, ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया पर मुलाकात के बाद उनका 22 साल का बेटा उस युवती के साथ करीब तीन साल तक रिश्ते में रहा था।
युवती का स्वभाव बर्दाश्त करना मुश्किल
पुलिस ने बताया कि दिक्कत तब शुरू हुई, जब युवती ने युवक पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे अक्सर झगड़े होने लगे।एक अधिकारी ने बताया कि बाद में युवक ने अपनी मां को बताया कि वह रिश्ता खत्म करना चाहता है, क्योंकि युवती का स्वभाव बर्दाश्त करना मुश्किल था और उसे उसकी कुछ आदतें पसंद नहीं थीं जैसे कि तंबाकू और गुटखा खाना।इसके बाद, शिकायतकर्ता ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया।
सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
शादी से इनकार के कारण नाराज होकर आरोपी ने कथित तौर पर परिवार को झूठी पुलिस शिकायतें करने की धमकी दी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पुलिस ने बताया कि उसने शिकायत करने वाली महिला की छेड़छाड़ करके तैयार की गई अश्लील तस्वीर और अपमानजनक संदेश पोस्ट किए।पुलिस के मुताबिक, मामले में आरएके मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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