Mumbai Girl Flying Kiss Kand: 9 साल पहले लड़की को दी ‘फ्लाइंग किस’, फिर ट्यूशन जाते समय किया ये कांड! अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाया सजा

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Mumbai Girl Flying Kiss Kand: 9 साल पहले लड़की को दी ‘फ्लाइंग किस', फिर ट्यूशन जाते समय किया ये कांड! अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाया सजा

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  • Publish Date - February 20, 2026 / 11:28 AM IST,
    Updated On - February 20, 2026 / 12:33 PM IST

Mumbai Girl Flying Kiss Kand/Image Source: Generated by AI

HIGHLIGHTS
  • 9 साल बाद आया फैसला,
  • पीछा करना और इशारे करना पड़ा महंगा
  • अदालत ने सुनाया सख्त फैसला

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: मुंबई की विशेष अदालत ने 9 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि नाबालिग लड़की को फ्लाइंग किस देना, उसका पीछा करना और हाथ पकड़कर खींचने जैसी हरकतें यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आती हैं और यह पीड़िता की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। आरोपी पर 3000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या है पूरा मामला? (Mumbai Molestation Case 2017)

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: यह घटना वर्ष 2017 की है। तब 16 वर्षीय पीड़िता एक ‘हल्दी-कुमकुम’ कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इसी दौरान 19 वर्षीय पड़ोसी युवक ने उसे फ्लाइंग किस दी। उस समय यह घटना परिवार तक तुरंत नहीं पहुंची, लेकिन इससे पहले भी आरोपी द्वारा कथित तौर पर पीड़िता का पीछा करने और छेड़छाड़ करने की घटनाएं सामने आईं। पीड़िता ने बाद में अपनी मां को बताया कि कुछ दिन पहले जब वह ट्यूशन के लिए जा रही थी, तब आरोपी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचने की कोशिश की। डर और संकोच के कारण वह उस समय यह बात अपने माता-पिता को नहीं बता पाई थी।

पड़ोसी ने दी लड़की की मां को जानकारी (Flying Kiss Sexual Harassment)

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: 31 जनवरी 2017 को हुए कार्यक्रम के बाद एक पड़ोसी ने लड़की की मां को फ्लाइंग किस की घटना के बारे में बताया। इसके बाद मां ने बेटी से पूछताछ की, तब पूरा मामला सामने आया। फरवरी 2017 के मध्य तक परिवार को स्टॉकिंग और छेड़छाड़ की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी और उसके परिवार को घर बुलाकर समझाने की कोशिश की कि वह उनकी बेटी से दूर रहे। आरोप है कि इस दौरान आरोपी और उसके परिवार ने उल्टा गाली-गलौज की। मामला बढ़ने पर परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और मामला अदालत तक पहुंचा।

नाबालिग से छेड़छाड़ पर युवक को 3 साल की सजा (Mumbai Special Court Verdict)

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि फ्लाइंग किस जैसी हरकत भले ही मामूली प्रतीत हो, लेकिन यदि वह बिना सहमति और नाबालिग के प्रति की जाए तो यह यौन उत्पीड़न है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी लड़की की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है। फैसले के तहत आरोपी को 3 साल की सजा और 3000 का जुर्माना सुनाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि महिलाओं और नाबालिगों के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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"मुंबई छेड़छाड़ मामला 2017" में क्या हुआ था?

2017 में एक नाबालिग लड़की को फ्लाइंग किस देने और उसका पीछा करने के आरोप में युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिस पर अब अदालत ने सजा सुनाई है।

"नाबालिग से यौन उत्पीड़न सजा" कितनी हो सकती है?

मामले की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर अदालत सख्त सजा दे सकती है। इस मामले में आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई।

"फ्लाइंग किस कानूनी अपराध है या नहीं" अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि यदि बिना सहमति और नाबालिग के प्रति किया जाए तो फ्लाइंग किस जैसी हरकत भी यौन उत्पीड़न मानी जाएगी।