DJ Ban Action: शादी-विवाह और जुलूसों में डीजे बजाने से पहले लेनी होगी अनुमति, नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई, खुद परिवहन मंत्री ने किया ऐलान

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Bihar DJ Ban Action: शादी-विवाह और जुलूसों में डीजे बजाने से पहले लेनी होगी अनुमति, नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई, खुद परिवहन मंत्री ने किया ऐलान

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  • Publish Date - February 20, 2026 / 12:36 PM IST,
    Updated On - February 20, 2026 / 12:36 PM IST

DJ Ban Action | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • बिहार विधानसभा में डीजे से होने वाले शोर प्रदूषण का मुद्दा गरमाया
  • मंत्री ने कहा कि बिना अनुमति डीजे बजाने पर रोक लगेगी
  • अगले 15 दिनों में व्यापक कार्रवाई शुरू होगी, शादी-विवाह में भी छूट नहीं मिलेगी

पटना: Bihar DJ Ban Action शादी हो, जन्मदिन हो या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम, आजकल बिना डीजे के मानो कोई भी आयोजन अधूरा माना जाता है। लेकिन इन खुशियों के बीच तेज आवाज में बजता डीजे अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। शहरों से लेकर कस्बों तक ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जिसको लेकर अब बिहार सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है।

सदन में उठा तेज आवाज वाले डीजे का मुद्दा

Bihar DJ Ban Action दरअसल, बिहार विधानसभा में गुरुवार को शोर प्रदूषण और डीजे (DJ) से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का मुद्दा गरमाया। निर्दलीय एमएलसी वंशीधर व्रजवासी ने सदन में यह सवाल उठाया कि शादी-विवाह और जुलूसों में बजने वाले तेज डीजे से लोगों को दिल का दौरा (हृदयाघात) तक पड़ रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने सदन में आरोप भी लगाया कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर अवैध रूप से डीजे बजाया जाता है, जिससे कानून-व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

मंत्री श्रवण ने ये आश्वासन

इसके जवाब में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में बिना अनुमति डीजे बजाने पर रोक लगाई जाएगी और अगले 15 दिनों के भीतर व्यापक कार्रवाई शुरू होगी। मंत्री ने साफ कहा कि नियम लागू होने के बाद कोई यह उम्मीद न रखे कि शादी-विवाह के नाम पर छूट दी जाएगी।

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बिहार सरकार डीजे पर सख्ती क्यों कर रही है?

तेज आवाज वाले डीजे से शोर प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं, साथ ही कानून-व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

क्या शादी-विवाह में डीजे बजाने की अनुमति होगी?

नहीं, मंत्री ने स्पष्ट किया है कि शादी-विवाह के नाम पर भी कोई छूट नहीं दी जाएगी।

कार्रवाई कब से शुरू होगी?

अगले 15 दिनों के भीतर राज्य में व्यापक कार्रवाई शुरू होगी।