नागपुर, 25 मई (भाषा) महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 1.23 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन की अवैध बिक्री के आरोप में एक उप-निबंधक समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि नागपुर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मोहम्मद रफीक शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया और कैम्पटी के उप-निबंधक एआर भिवगड़े, इकबाल रशीद दीवान तथा लीलाधर ज्ञानेश्वर मेंढेकर के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) सहित भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के पास छह एकड़ जमीन थी और उसने मोहम्मद रफीक को दो एकड़ जमीन के लिए ‘‘पावर ऑफ अटॉर्नी’’ दी थी। हालांकि, ‘‘पावर ऑफ अटॉर्नी’’ में जमीन की कीमत नहीं बताई गई थी।
अधिकारी ने कहा कि दीवान और मेंढेकर की मिलीभगत से मोहम्मद रफीक ने ‘‘पावर ऑफ अटॉर्नी’’ में कथित तौर पर हेरफेर किया और उसने निर्दिष्ट भूमि को बगल के दो एकड़ के भूखंड से बदल दिया और ‘‘विक्रय विलेख’’ निष्पादित करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए।
उन्होंने कहा कि जालसाजी की जानकारी होने के बावजूद उप-निबंधक ने ‘‘बिक्री विलेख’’ पंजीकृत किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खाते में 25 लाख रुपये जमा किए और 1.23 करोड़ रुपये में जमीन बेच दी।
भाषा
शुभम अविनाश
अविनाश
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