एनसीबी ने आर्यन खान से जुड़े मादक पदार्थ मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन और मांगे

एनसीबी ने आर्यन खान से जुड़े मादक पदार्थ मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन और मांगे

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  • Publish Date - March 28, 2022 / 11:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

मुंबई, 28 मार्च (भाषा) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने सोमवार को मुंबई की एक सत्र अदालत में एक आवेदन दायर कर आर्यन खान से संबंधित कथित क्रूज मादक पदार्थ मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय और मांगा है।

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर मादक पदार्थों का सेवन करने समेत कई अन्य आरोप हैं।

एनसीबी की एक विशेष जांच टीम को अप्रैल तक इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करना था।

हालांकि, केंद्रीय एजेंसी ने न्यायमूर्ति वीवी पाटिल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आवेदन दायर कर अनुरोध किया कि उसे आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि इस हाई-प्रोफाइल मामले में जांच अभी भी जारी है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को अक्टूबर 2021 के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के 180 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करना था।

गौरतलब है कि एनसीबी ने आर्यन खान समेत 19 अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। एनसीबी ने तीन अक्टूबर को आर्यन को मुंबई के तटीय इलाके में एक क्रूज जहाज से गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

भाषा रवि कांत पारुल

पारुल