मंत्री के अदालत में पेश होने के बाद भ्रष्टाचार मामले में भुजबल के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द

मंत्री के अदालत में पेश होने के बाद भ्रष्टाचार मामले में भुजबल के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द

मंत्री के अदालत में पेश होने के बाद भ्रष्टाचार मामले में भुजबल के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द
Modified Date: March 1, 2024 / 10:19 pm IST
Published Date: March 1, 2024 10:19 pm IST

मुंबई, एक मार्च (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पेश नहीं होने पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ पिछले महीने जारी गैर-जमानती वारंट शुक्रवार को रद्द कर दिया।

विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने 16 फरवरी को अदालत में पेश नहीं होने पर भुजबल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

भुजबल दिन में अदालत में पेश हुए जिसके बाद वारंट रद्द कर दिया गया। वर्ष 2015 में एक याचिका दायर होने के बाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भुजबल पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहते हुए महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए ठेके देने में कथित अनियमितताओं के साथ-साथ पुस्तकालय के निर्माण का काम देने के दौरान कलिना की भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया गया था।

भाषा देवेंद्र माधव

माधव


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