मुंबई, 21 दिसंबर (भाषा) कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने कहा है कि अब मुंबई में 200 या उससे अधिक लोगों की मौजूदगी के साथ किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
बीएमसी की ओर से 20 दिसंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक ऐसे कार्यक्रमों या समारोहों के आयोजन के लिए स्थानीय सहायक नगर आयुक्त की अनुमति लेनी होगी।
बीएमसी के मुताबिक इसके अलावा, स्थानीय वार्ड अधिकारियों को अपने ‘प्रतिनिधियों’ को यह जांचने के लिए भेजना चाहिए कि क्या ऐसे कार्यक्रमों में कोविड-19 संबंधी मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
इसके अलावा बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी जबकि खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए 25 प्रतिशत लोगों के साथ ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
बीएमसी के सर्कुलर के मुताबिक इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
भाषा रवि कांत नरेश
नरेश
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