पोर्श कार दुर्घटना मामला : आरोपी नाबालिग के पिता पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज
पोर्श कार दुर्घटना मामला : आरोपी नाबालिग के पिता पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज
पुणे, 10 जून (भाषा) महाराष्ट्र के पुणे में 19 मई को हुई पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल नाबालिग लड़के के पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया है।
पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को एक किशोर ने कथित तौर पर अपनी पोर्श कार से मोटरसाइकिल से जा रहे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गयी थी। पुलिस ने दावा किया कि वह नशे की हालत में कार चला रहा था।
आरोपी किशोर रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। नाबालिग के पिता, दादा और मां तथा कुछ अन्य लोग इस घटना से संबंधित मामलों में जेल में हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिंपरी चिंचवाड़ के नैंसी ब्रह्मा रेजीडेंसी के निवासी विशाल अडसुल ने वाकड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि नाबालिग के पिता ने आवासीय सोसायटी को खुली जगह आवंटित नहीं की थी और बिना सहमति के दो अतिरिक्त ‘विंग’ (इमारत) का भी निर्माण किया था।
उन्होंने बताया कि अडसुल की शिकायत के आधार पर नाबालिग का पिता और चार अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) के साथ-साथ महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस के अधिकारी ने कहा, ‘‘अडसुल की शिकायत के अनुसार, ब्रह्मा एसोसिएट्स ने परियोजना के लिए खुली जगह उपलब्ध नहीं कराई और कथित तौर पर योजनाओं में बदलाव करके तीन इमारतों को केवल एक खुला भूखंड दिया। कथित तौर पर सोसायटी की जमीन पर 11 मंजिला दो इमारतों का निर्माण करते समय सोसायटी की अनुमति भी नहीं ली गई। ’’
पुलिस के अनुसार, कार दुर्घटना मामले में गिरफ्तार होने के बाद, नाबालिग के पिता और दादा पर 41 वर्षीय एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने तथा एक रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक के साथ धोखाधड़ी से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया है।
नाबालिग का पिता पोर्श दुर्घटना मामले की जांच के तहत रक्त के नमूनों की अदला-बदली में कथित संलिप्तता के कारण पुलिस हिरासत में है।
भाषा रवि कांत रवि कांत माधव
माधव

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