Prohibition on prostitution in the redlight area | for the next two month

रेडलाइट एरिया में अगले दो महीने तक देह व्यापार पर रोक, 700 से ज्यादा सेक्स वर्कर पर पड़ेगा असर

नागपुर के गंगा जमुना इलाके में अगले दो महीने तक देह व्यापार पर रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : August 26, 2021/6:28 pm IST

नागपुर, 26 अगस्त ।  महाराष्ट्र के नागपुर में एक प्रमुख रेडलाइट इलाके गंगा जमुना में स्थानीय निवासियों की शिकायत पर अगले दो महीनों तक देह व्यापार पर पाबंदी लगाने की एक अधिसूचना जारी की गई है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बुधवार को अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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दरअसल, रेडलाइट इलाके में 11 अगस्त को कई निवासियों ने यौनकर्मियों द्वारा खुलेआम इशारे करने और अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई। इसके बाद, कई यौनकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इलाके में लोगों का प्रवेश रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधकों को हटा दिया। पुलिस ने उस इलाके में घर-घर तलाशी ली, जहां करीब 500 से 700 यौनकर्मी देह व्यापार करती हैं।

पुलिस आयुक्त ने अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम (पीआईटीए) की धारा 7 (1) (बी) के तहत अधिसूचना जारी की है। इसके तहत रेड लाइट एरिया में अगले 60 दिनों के लिए कई स्थानों – ज्यादातर धार्मिक स्थानों और शैक्षणिक परिसरों के आसपास 200 मीटर की दूरी तक देह व्यापार पर पाबंदी लगाई गई है।

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पुलिस आयुक ने अधिसूचना में कहा, ” मेरे संज्ञान में लाया गया है कि बालाजी मंदिर, चिंतेश्वर मंदिर, बाबा कमलीशाह दरगाह, दुर्गा देवी मंदिर, शारदा देवी मंदिर, राधा स्वामी सत्संग, नागपुर नगर निगम के चिंतेश्वर हिंदी प्राथमिक विद्यालय, हिंदुस्तान हाई स्कूल (गंगा जमुना क्षेत्र या आसपास के स्थानों में स्थित) में या उसके आसपास पिछले पांच साल में देह व्यापार से संबंधित कई अपराध दर्ज किए गए हैं। इसलिए, उपरोक्त निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों से 200 मीटर के आसपास देह व्यापार की अनुमति नहीं दी जाएगी।” पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इस इलाके में 188 कोठे हैं।

 

 

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