पुणे के बिल्डर भोसले को यस बैंक-डीएचएफएल मामले में जमानत मिली

पुणे के बिल्डर भोसले को यस बैंक-डीएचएफएल मामले में जमानत मिली

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  • Publish Date - May 17, 2024 / 08:35 PM IST,
    Updated On - May 17, 2024 / 08:35 PM IST

मुंबई, 17 मई (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने यस बैंक और डीएचएफएल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को शुक्रवार को जमानत दे दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रहा है।

इस मामले में मई 2022 में गिरफ्तार किये गये भोसले फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं।

न्यायमूर्ति एन जे जामदार की एकल पीठ ने रियल एस्टेट डेवलपर को जमानत दे दी और उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।

सीबीआई का आरोप है कि भोसले को यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर से रिश्वत मिली थी। कपूर भी इस मामले में आरोपी हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि कपूर के नेतृत्व में यस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) को 3,983 करोड़ रुपये दिए थे।

एजेंसी ने कहा कि उक्त राशि में से, डीएचएफएल ने व्यवसायी संजय छाबड़िया की अध्यक्षता वाले रेडियस समूह की तीन समूह कंपनियों को कुल 2,420 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत और वितरित किया था। छाबड़िया भी इस मामले में आरोपी हैं।

सीबीआई जांच के अनुसार भोसले को कंसल्टेंसी सेवाओं के भुगतान के रूप में डीएचएफएल से ऋण की सुविधा के लिए रेडियस समूह से 350 करोड़ रुपये की रिश्वत कथित तौर पर मिली थी।

सीबीआई ने 2020 में कपूर और डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन और धीरज वधावन को गिरफ्तार किया था।

भाषा देवेंद्र माधव

माधव