Pune Porsche incident case: पुणे पोर्श कांड मामले में दो पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, सीनियर्स को नहीं दी थी हादसे की जानकारी | Pune Porsche incident case

Pune Porsche incident case: पुणे पोर्श कांड मामले में दो पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, सीनियर्स को नहीं दी थी हादसे की जानकारी

Pune Porsche incident case: पुणे पोर्श कांड मामले में दो पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, सीनियर्स को नहीं दी थी हादसे की जानकारी

Edited By :   Modified Date:  May 24, 2024 / 11:16 PM IST, Published Date : May 24, 2024/11:16 pm IST

मुंबई: Pune Porsche incident case महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में एक और नया मोड सामने आया है। इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि 19 मई की सुबह 3.30 के समय पर शराब के नशे में धुत एक नाबालिग ने अपनी आलीशान पोर्श से कार से बाइक सवार 2 लोगों को कुचला था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। हादसे की जानकारी इन दोनों अधिकारियों को पता चलने के बाद भी उन्होंने इस जानकारी को पुलिस कंट्रोल रूम से साझा नहीं की।

Read More: Laila Khan Murder Case: एक्ट्रेस के सौतेले अब्बा को ‘सजा-ए-मौत’, कोर्ट ने 13 साल बाद लैला खान को दिया इंसाफ… 

Pune Porsche incident case जिसके चलते येरवडा पुलिस थाने में कार्यरत रहे पुलिस इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और API विश्वनाथ तोड़करी को सस्पेंड करने के आदेश आज शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने जारी किए है। इस मामले में पुणे शहर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने एक जांच टीम का गठन किया था जिसमें ACP रैंक के एक अधिकारी प्रमुख थे।

Read More: INDIA Live News & Updates 24th May 2024 : पूर्वजों की विरासत पर जीने वाले कभी देश का निर्माण नहीं कर सकते..! मंडी में गरजे पीएम मोदी 

आपको बता दें कि ये घटना 19 मई का है। दरअसल, पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी।

Read More: Facilities For Female Police Officers: महिला पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी… ड्यूटी के दौरान बच्चों के साथ समय बिताने के लिए मिलेंगे दो घंटे, इस दिन से लागू होगी व्‍यवस्‍था 

कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव-समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था। हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था। इस समय नाबालिग सुधार गृह में है।

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो