लातूर, दो सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को तीन नाबालिग लड़कियों के बलात्कार का दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
वकील मंगेश महिंद्रकर ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश बी सी कांबले ने सोमवार को सजा का ऐलान करते हुए दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार, आरोपी लातूर का निवासी है और मई 2007 से अक्टूबर 2017 तक पीड़िताओं की मां के साथ उसका अवैध संबंध था।
उसे जब भी मौका मिलता, वह नाबालिग लड़कियों को पीटता और उनका बलात्कार करता। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज था।
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