ठाणे, 24 अक्टूबर (भाषा) ठाणे के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2019 में एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 24 वर्षीय ट्रक चालक के माता-पिता को 20.97 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
अधिकरण के सदस्य आर वी मोहिते का 17 अक्टूबर का यह आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।
एमएसीटी ने इस दुर्घटना में शामिल टेम्पो के मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग तौर पर उत्तरदायी ठहराया है। अधिकरण ने बीमाकर्ता को निर्देश दिया कि वह पहले मुआवजे की राशि का भुगतान करे और फिर यह राशि वाहन मालिक से वसूल ले।
पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता पी एस पांडे ने बताया कि 20 दिसंबर, 2019 को वाडा-मनोर राजमार्ग पर एक टेम्पो (चालक) ने पहले एक खड़े मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फरार हो गया। इसके बाद टेम्पो एक ट्रक से टकरा गया, जिससे ट्रक चालक टुन टुन कुमार लालन भगत गंभीर रूप से घायल हो गए। भगत की अगले ही दिन ठाणे सिविल अस्पताल में मौत हो गई थी।
टेम्पो मालिक कार्यवाही के दौरान अधिकरण में उपस्थित नहीं हुआ जबकि बीमा कंपनी ने अधिवक्ता ए के तिवारी के माध्यम से विभिन्न आधारों पर दावे का पुरजोर विरोध किया।
अधिकरण ने सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद माना कि टेम्पो चालक लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था, इसलिए वही दोषी है। अधिकरण ने यह भी कहा, ‘रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो मृतक द्वारा किसी भी तरह की सहभागी या गलती को दर्शाता हो।’
इसके साथ ही, यह भी संज्ञान लिया गया कि टेम्पो चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
अधिकरण ने भगत की 13,000 रुपये प्रति माह की अनुमानित आय के आधार पर कुल 20.97 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया।
बिहार में औरंगाबाद के निवासी भगत के माता-पिता को याचिका दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
भाषा सुमित रंजन
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