बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार नासिक के ‘बाबा’ के संबंध में एसआईटी को 50 से अधिक फोन कॉल मिलीं

बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार नासिक के 'बाबा' के संबंध में एसआईटी को 50 से अधिक फोन कॉल मिलीं

बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार नासिक के ‘बाबा’ के संबंध में एसआईटी को 50 से अधिक फोन कॉल मिलीं
Modified Date: March 27, 2026 / 04:49 pm IST
Published Date: March 27, 2026 4:49 pm IST

मुंबई, 27 मार्च (भाषा) स्वयंभू ‘बाबा’ और बलात्कार के आरोपी अशोक खरात के खिलाफ जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को पिछले पांच दिन में 50 से अधिक फोन कॉल मिली हैं, जिनमें उसके द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों के बारे में जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी ने खरात के संबंध में जानकारी साझा करने या उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए दो मोबाइल फोन नंबर जारी किए थे।

पुलिस ने यौन उत्पीड़न, जबरन वसूली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोपों से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के बाद नासिक निवासी खरात के खिलाफ अब तक आठ प्राथमिकी दर्ज की हैं।

खरात नासिक जिले के सिन्नर में एक मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख है। खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 35 वर्षीय एक महिला ने खरात पर तीन साल के दौरान बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके खिलाफ बलात्कार की कई शिकायतें दर्ज की गईं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो मोबाइल नंबर जारी किए जाने के बाद से, जांच टीम को औसतन प्रतिदिन 15 से 20 फोन कॉल मिल रही हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले पांच दिन में प्राप्त हुई कॉल में से 50 से अधिक कॉल खरात के खिलाफ शिकायतों से संबंधित थीं और टीम शिकायतों का सत्यापन कर रही है।

उन्होंने कहा कि एसआईटी ने सूचना देने वालों की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखने का आश्वासन दिया है।

एसआईटी ने शुक्रवार को फॉरेंसिक साइंस टीम के साथ नासिक स्थित खरात के कार्यालय का दौरा किया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कार्यालय से कई दस्तावेज, फाइलें, एक डायरी और कागजात बरामद किए।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नासिक के जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने मंगलवार को खरात का हथियार लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया।

उन्होंने बताया कि सिन्नर के मीरगांव निवासी खरात ने 15 अक्टूबर, 2012 को रिवॉल्वर का लाइसेंस प्राप्त किया था और एक जनवरी, 2024 को इसे दिसंबर 2028 तक के लिए नवीनीकृत कराया था। शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

भाषा तान्या अविनाश

अविनाश


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