ठाणे की अदालत ने 2023 के चेन झपटमारी के मामले में दो लोगों को बरी कर दिया

Ads

ठाणे की अदालत ने 2023 के चेन झपटमारी के मामले में दो लोगों को बरी कर दिया

  •  
  • Publish Date - March 16, 2026 / 08:41 PM IST,
    Updated On - March 16, 2026 / 08:41 PM IST

ठाणे, 16 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 2023 के चेन झपटमारी के प्रकरण में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश वी.जी. मोहिते ने सौरभ उर्फ सोन्या मनोज सालुंखे (22) और अब्दुल्ला संजय ईरानी उर्फ सैयद (24) को बरी कर दिया। इन पर भारतीय दंड संहिता, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह आदेश 12 मार्च को पारित किया गया, जिसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 जनवरी 2023 को कल्याण में मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने एक महिला का सोने का ‘मंगलसूत्र’ छीन लिया था।

हालांकि, अदालत ने माना कि लूट की घटना हुई थी, लेकिन उसने आरोपी की पहचान को कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं पाया।

न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि घटना “क्षण भर” में होने के कारण वह मोटरसाइकिल सवारों के चेहरे ठीक से नहीं देख पाई थी।

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर लगाए गए मकोका के कड़े प्रावधान भी इसलिए टिक नहीं सकते, क्योंकि मुख्य अपराध (लूट) ही साबित नहीं हो पाया।

साथ ही अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि घटना के दिन महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत किसी निषेधाज्ञा के लागू होने का भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अदालत ने 2023 से हिरासत में रह रहे दोनों आरोपियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।

भाषा

राखी दिलीप

दिलीप