ठाणेः न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 86.62 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

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ठाणेः न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 86.62 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

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  • Publish Date - April 16, 2026 / 06:47 PM IST,
    Updated On - April 16, 2026 / 06:47 PM IST

ठाणे, 16 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक न्यायाधिकरण ने 2021 में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय व्यक्ति को 86.62 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इस हादसे में आई चोटों के कारण व्यक्ति 90 फीसदी विकलांगता का शिकार हुआ।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) सदस्य आर. वी. मोहिते ने अपने फैसले में ट्रक के मालिक और इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता कुणाल नरेश टंडेल को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित यह राशि अदा करें।

न्यायाधिकरण ने नौ अप्रैल को यह फैसला सुनाया जिसकी एक प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए उनके वकील सचिन माने ने न्यायाधिकरण को बताया कि यह दुर्घटना 12 अगस्त 2021 को तब हुई जब 24 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र कुणाल टंडेल ठाणे जिले के वसई-नवापुर रोड पर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके पेट और पैरों में गंभीर चोटें आईं

माने ने वादी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता अभिमन्यु यादव और के वी पुजारी क्रमशः ट्रक मालिक और बीमा कंपनी की ओर से पेश हुए।

टंडेल की चोटों की गंभीरता का आकलन करते समय न्यायाधिकरण सदस्य ने पीड़ित के भविष्य के संबंध में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।

उन्होंने कहा, ‘याचिकाकर्ता की कार्य क्षमता उसकी आंकी गई दिव्यांगता की सीमा से भी अधिक कम हो गई है।”

इस दौरान न्यायाधिकरण ने पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टर नरेंद्र नाना निकम की चिकित्सकीय गवाही का भी उल्लेख किया।

न्यायाधिकरण के अनुसार, कुल 86.62 लाख रुपये के मुआवजे में आय की हानि के लिए 29.16 लाख रुपये, भविष्य की संभावनाओं के लिए 11.66 लाख रुपये और भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए 10 लाख रुपये की राशि शामिल हैं।

भाषा

शुभम पवनेश

पवनेश

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