ठाणे में अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को दो साल की कैद

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ठाणे में अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को दो साल की कैद

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  • Publish Date - July 15, 2026 / 12:48 PM IST,
    Updated On - July 15, 2026 / 12:48 PM IST

ठाणे, 15 जुलाई (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वैध दस्तावेजों के बिना यहां रहने के मामले में दो बांग्लादेशी महिलाओं को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिते ने दोनों आरोपियों शहनाज बिलाल सद्दार (43) और हसीना जब्बार खान (45) द्वारा अपना अपराध स्वीकार किए जाने के बाद मंगलवार को यह आदेश पारित किया।

बचाव पक्ष के वकील ने सजा में नरमी बरते जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि दोनों महिलाएं गरीब परिवारों से हैं, विवाहित हैं, उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे अपने-अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य हैं।

अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए दोनों को विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी ठहराया।

दोनों महिलाएं तीन दिसंबर 2024 को गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि हिरासत में बिताई गई अवधि को उनकी सजा में शामिल माना जाए।

अदालत ने दो साल की कैद के साथ दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ के एक दल ने तीन दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में छापा मारा था, जिसके बाद दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।

जांच में पता चला कि दोनों ने भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश किया था और वे एक सह-आरोपी द्वारा किराये पर दिलाए गए मकान में रह रही थीं।

बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में एक अर्जी देकर कहा कि दोनों महिलाएं अपना अपराध स्वीकार करना चाहती हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने आरोपियों से पूछा था कि क्या जेल प्रशासन या किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें अपराध स्वीकार करने के लिए कोई लालच दिया, धमकी दी या कोई वादा किया लेकिन दोनों ने इससे इनकार किया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपराध स्वीकार किया है।’’

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सजा पूरी होने के बाद दोनों महिलाओं को बांग्लादेश भेज दिया जाए।

भाषा

सिम्मी मनीषा

मनीषा