महाराष्ट्र में नीट समेत परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों की सुनवाई दो विशेष अदालतें करेंगी

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महाराष्ट्र में नीट समेत परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों की सुनवाई दो विशेष अदालतें करेंगी

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  • Publish Date - July 24, 2026 / 07:45 PM IST,
    Updated On - July 24, 2026 / 07:45 PM IST

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में एक-एक विशेष अदालत निर्धारित की है जो चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिये राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) समेत सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी।

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे ने इन मामलों की सुनवाई के लिए छत्रपति संभाजीनगर (मध्य महाराष्ट्र) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.वी. पवार और नागपुर (पूर्वी महाराष्ट्र) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलशन कोल्टे को नियुक्त किया।

उच्च न्यायालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह फैसला केंद्र के उन निर्देशों के तहत लिया गया है जिनमें कम से कम दो बड़े जिलों में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम’ और ‘भारतीय न्याय संहिता’ (बीएनएस) के तहत आने वाले अपराधों के मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालत बनाने को कहा गया था।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत, ऐसे मामलों में सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी होनी जरूरी है।

परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने की मांग को लेकर, जून के आखिर से मुख्य रूप से दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के इस आंदोलन के समर्थन में देश भर में छात्र समूहों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की ओर से प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश

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