ठाणे, 24 जुलाई (भाषा) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरसीटी) की बस की चपेट में आने से घायल हुई एक जिम प्रशिक्षक को 22.62 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे के बाद महिला कामकाज के नजरिये से 20 प्रतिशत दिव्यांग हो गई थी।
यह दुर्घटना 19 अक्टूबर 2020 को उस वक्त हुई, जब 38-वर्षीय दावाकर्ता नलिनी प्रवीण कामठे हरिओम नगर पुलिस चौकी के पास अपने दोपहिया वाहन से मुंबई की ओर जा रही थीं। तेज रफ्तार एमएसआरसीटी बस ने पीछे से उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर फ्रैक्चर और सिर में चोटें आईं।
एमएसआरटीसी की ओर से दावे में पेश की गई दोनों (बस चालक और महिला) की लापरवाही की दलील खारिज करते हुए अधिकरण ने कहा, ‘दुर्घटना से बचने का आखिरी अवसर संबंधित राज्य परिवहन निगम बस के चालक के पास था। रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि दावाकर्ता की ओर से कोई लापरवाही हुई।’
एमएसीटी ने कहा कि कामकाज को लेकर दावाकर्ता की दिव्यांगता 20 प्रतिशत आंकी गई है।
भाषा
शुभम सुरेश
सुरेश