Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहिन योजना होगी बंद? अब हजारों महिलाओं के काटे गए नाम, जानें क्यों हुआ ऐसा

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है।

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  • Publish Date - February 28, 2025 / 03:43 PM IST,
    Updated On - February 28, 2025 / 03:45 PM IST

Ladki Bahin Yojana Update | Source : IBC24 File Photo

HIGHLIGHTS
  • महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है।
  • अब बुलढाणा जिले में 23,778 महिलाएं अपात्र कर दी गई हैं।
  • महिला बाल विकास विभाग की ओर से अपात्र की गई महिलाओं के कागजात पर सवाल उठाए गए हैं।

मुंबई। Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर के अनुसार, इस योजना के लाभार्थियों को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब बुलढाणा जिले में 23,778 महिलाएं अपात्र कर दी गई हैं। बुलढाणा जिले में सरकार के ऐलान के बाद 6,71,183 महिलाओं ने आवेदन किया था, जिसमें पात्र महिलाओं को अब तक पैसे मिल रहे थे। लेकिन अब जांच के बाद 23,778 महिलाओं को अपात्र कर दिया गया है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से अपात्र की गई महिलाओं के कागजात पर सवाल उठाए गए हैं।

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बता दें कि मुख्यमंत्री लाडकी बहीन योजना के लाभार्थी महिलाओं के आवेदनों की पुनः जांच राज्यभर में शुरू की गई है। पुनः जांच के कारण जिले की कई महिलाएं योजना से वंचित हो रही हैं, क्योंकि 2.5 लाख रुपये से अधिक आय, सरकारी नौकरी करने वाली पत्नी और आयकर चुकाने वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर चुकी थीं।

तहसील स्तर पर अपात्र महिलाएं

24 फरवरी तक की रिपोर्ट के अनुसार, बुलढाणा जिले के विभिन्न तालुकों में निम्नलिखित महिलाएं अपात्र घोषित की गई हैं:

बुलढाणा तहसील: 70,055 में से 2,031

चिखली: 70,110 में से 2,500

देउलगाव राजा: 29,468 में से 1,039

जलगांव जामोद: 39,015 में से 974

खामगाव: 81,679 में से 2,647

लोणार: 36,853 में से 2,603

मलकापूर: 42,709 में से 1,384

मेहकर: 69,206 में से 2,924

मोताला: 40,352 में से 1,630

नांदुरा: 45,859 में से 1,614

संग्रामपुर: 36,765 में से 1,319

शेगाव: 39,565 में से 1,371

सिंदखेड राजा: 45,769 में से 1,739

योजना का कैसे मिलेगा लाभ

लड़की बहन योजना की महिला लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए।
महाराष्ट्र राज्य में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएँ।
जब तक महिला न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष पूरी नहीं कर लेती।
माजी लड़की बहन योजना का लाभ लेने वाली महिला के पास बैंक खाता होना चाहिए।
लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महिलाएं कैसे करें अप्लाई?

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और सेतु सुविधा केंद्र के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, लेकिन जो लाभार्थी महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, सेतु सुविधा केंद्रों, ग्राम पंचायतों, वार्डों, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में आवेदन पत्र भरने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क होगी।

आवेदन भरने के लिए लाभार्थी महिला को उपरोक्त स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा, ताकि महिला की लाइव फोटो लेकर लाभार्थी महिला का ई-केवाईसी किया जा सके। इसके लिए महिला को परिवार का पहचान पत्र यानि राशन कार्ड और अपना आधार कार्ड साथ लाना होगा।

मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना में 23,778 महिलाएं अपात्र क्यों हुईं?

बुलढाणा जिले में मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के तहत 23,778 महिलाएं अपात्र कर दी गईं, क्योंकि उनके कागजात में कुछ विसंगतियां पाई गईं। इसके अलावा, 2.5 लाख रुपये से अधिक आय, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं और आयकर चुकाने वाले परिवारों की महिलाएं भी योजना के लिए आवेदन कर चुकी थीं।

मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के लाभ के लिए कौन-कौन सी शर्तें हैं?

योजना के लाभ के लिए महिला का महाराष्ट्र राज्य की निवासी होना चाहिए, उसकी आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उसका बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही, महिला की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

लाडकी बहिन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

महिला लाभार्थी इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, या सेतु सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो और जिनके पास बैंक खाता हो।