maharashtra crime news: पत्नी कर रही थी घर पर इंतजार, देर से आया पति, फिर हो गया कांड, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
maharashtra crime news: लातूर जिले में एक महिला ने देर से घर लौटे अपने पति से झगड़े के बाद अपनी एक साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया।
Woman kills daughter/Image Credit: IBC24 File Photo
- महाराष्ट्र के लातूर जिले में महिला ने बच्ची की हत्या कर दी।
- पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
- पति से विवाद के बाद महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया है।
maharashtra crime news: लातूर: महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक महिला ने देर से घर लौटे अपने पति से झगड़े के बाद अपनी एक साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया (maharashtra crime news)। पुलिस ने बताया कि महिला (30) को श्यामनगर क्षेत्र में सोमवार को घटी घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का पति (34) दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है और रविवार देर रात घर पर लौटा था।
क्या है पूरा मामला?
maharashtra crime news: एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पति के देर से घर लौटने से नाराज महिला ने उससे झगड़े के बाद कथित तौर पर धारदार चाकू लेकर अपनी बेटी के चेहरे, पेट, छाती, कमर, सिर और अन्य अंगों पर वार किया। बच्ची की मौके पर मौत हो गई। बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को महिला को गिरफ्तार कर (maharashtra crime news) लिया और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया है।
पहले भी हो चुकी है ऐसी वारदातें
maharashtra crime news: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, बच्चों की हत्या से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। (maharashtra crime news) आए दिन ऐसी कई ख़बरें निकलकर सामने आती है, जिसमे कभी पति तो कभी पत्नी विवाद के बीच अपना सारा गुस्सा बच्चों पर उतार देते हैं। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।
इन्हे भी पढ़ें:-
- Garena Free Fire Max Codes Today: रिडीम करें और मचाएं धमाल! फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट कोड्स से पाएं डायमंड्स और धमाकेदार रिवॉर्ड्स सिर्फ एक क्लिक में!
- Ashwamit Gautam FIR News: मिड डे मील, शिक्षा और बेरोजगारी पर किया सवाल, तो पुलिस ने 14 साल के बच्चे के खिलाफ दर्ज कर ली FIR, लोग बोले सरकार मासूम से डर गई
- Chhattisgarh ASP Viral Video: बिलासपुर ASP रहें राजेंद्र जायसवाल होंगे सस्पेंड!.. खुद गृहमंत्री विजय शर्मा ने सुनाया फरमान, फंसे है इस मामले में


Facebook


