PM Kisan 16th Installment: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। इसी में प्रचलित सीएम सम्मान नीधि योजना के तहत हर साल 6 हजार रुपए दिए जाते है। जिसका भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है। अभी तक 15 किस्त किसानों को मिल चुकी है। जिसके बाद किसानों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि 16वीं किस्त कब आएगी।
PM Kisan 16th Installment: केन्द्र सरकार ने योजना की किस्तों का लाभ लेने के लिए ईकेवायसी अनिवार्य कर दिया है, जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे जल्द से जल्द करवा लें, अन्यथा योजना के लाभ से वंचित रखा जाएगा। वही अगर आप अब तक इस योजना का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं तो आप 16वीं किस्त के लिए pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
PM Kisan 16th Installment: ध्यान रहे अगली किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC, भू सत्यापन और आधार लिंक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और जिन्होंने ये तीनों काम नहीं किए है, उन्हें लाभ से वंचित किया जा सकता है।
PM Kisan 16th Installment: पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, पीएमकेएसएएन रिजस्टर्ड किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। ओटीपी बेस्ड eKYC पीएमकेएसएएन पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।
– सभी संस्थागत भूमिधारक इस योजना का फायदा नहीं ले सकते।वे किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों।
– पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, राज्य सभा/राज्य विधानसभाओं/लोकसभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
– केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर)
– 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर)।
– पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते।
– वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था, वे भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
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