खेल प्रावधानों को शिथिल करने का अधिकार सरकार के पास होगा : खेल मंत्रालय

खेल प्रावधानों को शिथिल करने का अधिकार सरकार के पास होगा : खेल मंत्रालय

खेल प्रावधानों को शिथिल करने का अधिकार सरकार के पास होगा : खेल मंत्रालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: February 2, 2021 4:57 am IST

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) खेल मंत्रालय के पास संघों को मान्यता देने और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रबंधन के बारे में फैसला करने के दौरान राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के प्रावधानों को शिथिल करने का अधिकार होगा। खेल मंत्रालय के एक सर्कुलर में यह जानकारी दी गयी है।

यह सर्कुलर खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव एल सिद्धार्थ सिंह ने जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 में छूट देने संबंधी प्रावधान जोड़ने का निर्णय किया है।

सर्कुलर में कहा गया है, ‘‘सरकार के पास राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की मान्यता से जुड़े राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 और अन्य निर्देशों को शिथिल करने का अधिकार होगा।’’

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खेल संहिता में शिथिलता प्रदान करने के मंत्रालय के अधिकारों के अंतर्गत एनएसएफ का वार्षिक आधार पर मान्यता का नवीनीकरण तथा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और एनएसएफ के प्रशासन और प्रबंधन आएंगे। इसे जहां आवश्यक है वहां विशेष छूट के तौर पर दिया जाएगा।

खेल संहिता विवादों से जुड़ी रही क्योंकि कई एनएसएफ और आईओए ने इसके पदाधिकारियों की उम्र और कार्यकाल संबंधी प्रावधानों पर आपत्ति व्यक्त की थी।

भाषा पंत

पंत


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