नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कल्याण चौबे की अगुवाई वाली अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की मौजूदा कार्यकारी समिति को अगले साल सितंबर में अपने कार्यकाल के समापन तक काम करते रहने की अनुमति दे दी है।
न्यायालय ने 15 अक्टूबर के अपने आदेश में यह भी कहा कि एआईएफएफ को किसी भी संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी से संबंधित मसौदा संविधान के अनुच्छेद 23.3 को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने हालांकि राष्ट्रीय महासंघ से तीन सप्ताह के भीतर अनुच्छेद 25.3 (सी) और (डी) को अपनाने को कहा, जो पदाधिकारियों को एआईएफएफ और राज्य इकाइयों में दोहरे पद रखने से रोकता है।
अनुच्छेद 23.3 में प्रावधान है कि एआईएफएफ संविधान में कोई भी संशोधन उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 25.3 (सी) और (डी) के अनुसार, एआईएफएफ की कार्यकारी समिति का कोई भी पदाधिकारी किसी राज्य संघ में पदाधिकारी के पद पर आसीन नहीं हो सकता है।
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