20 साल पुराने दंगे के मामले में तमिलनाडु के मंत्री को 3 साल की सजा, फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट

20 साल पुराने दंगे के मामले में तमिलनाडु के मंत्री को 3 साल की सजा, फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट

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  • Publish Date - January 7, 2019 / 04:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

चेन्नई। एक विशेष अदालत ने होसूर में अवैध शराब के खिलाफ प्रदर्शन से संबंधित दो दशक पुराने दंगा मामले में सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री बालकृष्ण रेड्डी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष न्यायाधीश जे शांति ने 1998 के मामले में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेड्डी को दोषी ठहराया।

बता दें कि रेड्डी उस समय भाजपा के सदस्य थे। सजा सुनाए जाने के बाद मंत्री के वकील ने सजा पर रोक लगाने की मांग न्यायाधीश से यह कहते हुए कि उन्हें मद्रास हाईकोर्ट में अपील दायरने के लिए कुछ समय चाहिए। इस अदालत ने यह मांग स्वीकार करते हुए सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। होसूर सीट से विधायक रेड्डी के साथ मामले के 15 अन्य आरोपियों को तीन तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। फैसले के वक्त मंत्री सहित सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे।

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बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए मंत्री रेड्डी ने कहा कि वे मंगलवार को हाईकोर्ट में अपील करेंगे। घटना के समय भाजपा के सदस्य रहे रेड्डी बाद में अन्नाद्रमुक में शामिल हो गये थे।