जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व कुलपति फिर हाईकोर्ट की शरण में, अब FIR रद्द करने लगाई पिटीशन

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जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व कुलपति फिर हाईकोर्ट की शरण में, अब FIR रद्द करने लगाई पिटीशन

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  • Publish Date - July 24, 2019 / 09:12 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 19 जुलाई को मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था । हाईकोर्ट ने बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। गंभीर आरोपों के मद्देनजर जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व कुलपति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व कुलपति बीके कुठियाला एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। इस बार कुठियाला ने EOW द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन पर बिना शासकीय अनुमति के EOW ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में बहस के लिए कुठियाला की ओर से कोर्ट से समय मांगा गया है । जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है।

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बता दें कि स्पेशल कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने प्रोफेसर कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए स्पेशल कोर्ट में धारा 82 के तहत आवेदन दिया था। लेकिन कुठियाला की ओर से वकील ने आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया कि प्रोफेसर कुठियाला फरार नहीं हैं, वे 18 जुलाई के बाद स्वयं कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। हालांकि कुठियाला ने इस दौरान हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका पेश कर दी थी, जो कि खारिज हो चुकी है।

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बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बीके कुठियाला पर अवैध नियुक्तियों और आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है। मामले में ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर कुलपति बीके कुठियाला ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

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