निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश हेतु आवेदन की समय-सीमा बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश हेतु आवेदन की समय-सीमा बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश हेतु आवेदन की समय-सीमा बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: April 13, 2020 2:29 pm IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में राज्य में लॉकडाउन होने के कारण विद्यालय आगामी आदेश पर्यन्त बंद हैं।

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निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत शाला में प्रवेश के लिए पूर्व में घोषित समय-सारिणी के अनुसार आवेदन के प्रथम चरण की तिथि 15 अप्रैल घोषित की गई थी।

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वर्तमान में आज पर्यन्त लॉकडाउन समाप्त नहीं किया गया है, अतः निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि आगामी आदेश तक बढ़ाई गई है।

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संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि पोर्टल द्वारा निकाले जाने वाली प्रथम लाटरी की तिथि पृथक से अवगत कारायी जाएगी। सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।


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