एट्रोसिटी एक्ट, धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट, धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी

एट्रोसिटी एक्ट, धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट, धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी

एट्रोसिटी एक्ट, धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट, धारा 144 लागू,  सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: April 2, 2019 3:11 am IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले साल 2 अप्रैल को एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में मचे बवाल को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। खासकर चंबल क्षेत्र के ग्वालियर और मुरैना में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतिहात के तौर पर कई इलाकों में धारा 144 लगाई है। तो शहर में होने वाले आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है।

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वहीं इन सब के बावजूद ग्वालियर में कम्यूनिस्टों ने घोषणा की है कि वो रैली निकालकर पिछले साल हुई घटना में मारे गए लोगों को अम्बेडकर पार्क पहुंचकर श्रृद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसलिए सुरक्षा व्वस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से यहां 300 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। ऐसे में धारा-144 के दौरान पुलिस के सामने किसी अप्रिय स्थिति को टालने की चुनौती रहेगी।

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ग्वालियर में गोले का मंदिर, थाटीपुर, मुरार इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मुरैना में भी पुलिस ने कई इलाकों में मार्च निकाला। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। धरना प्रदर्शन की संभावनाओं के चलते जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के चलते पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर धरना, प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी दी। ग्वालियर में इंटरनेट सुविधा को रात 12 बजे तक बंद रखा गया है।


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