अयोध्या मामला, सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला सुरक्षित,कहा-अतीत नहीं बदल सकते

अयोध्या मामला, सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला सुरक्षित,कहा-अतीत नहीं बदल सकते

अयोध्या मामला, सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला सुरक्षित,कहा-अतीत नहीं बदल सकते
Modified Date: November 29, 2022 / 08:50 pm IST
Published Date: March 6, 2019 6:58 am IST

नई दिल्ली। राम मंदिर और विवादित ढांचा मामले में सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बोबड़े ने बयान दिया है कि हम इतिहास नहीं बदल सकते लेकिन विवाद जरुर सुलझा सकते हैं।

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जस्टिस बोबडे के मुताबिक ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है बल्कि भावनाओं का मसला है, इसलिए हम चाहते हैं कि बातचीत से हल निकले। उन्होंने कहा कि कोई उस जगह बने या बिगड़े निर्माण को या इतिहास को पहले जैसा नहीं कर सकता है। इसलिए बातचीत से ही बात सुधर सकती है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि बाबर ने जो किया हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, अभी जो हालात हैं हम उसपर बात ही करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई केस मध्यस्थता को जाता है, तो उसके फैसले से कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है।

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हिंदू महासभा ने कोर्ट में कहा कि इस केस को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए इससे पहले नोटिस जरूरी है। यही कारण है कि हिंदू महासभा इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हमारी जमीन है इसलिए हम मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हैं। जस्टिस भूषण ने कहा है कि इस मामले में अगर पब्लिक नोटिस दिया गया तो मामला वर्षों तक चलेगा, ये मध्यस्थता कोर्ट की निगरानी में होगी।

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बाबरी मस्जिद पक्ष की ओर से राजीव धवन ने कहा कि कानूनी नजरिए से आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में फर्क है, इसलिए आर्बिट्रेशन में कोर्ट की सहमति जरूरी है बल्कि मध्यस्थता में ऐसा नहीं है। जस्टिस बोबडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मध्यस्थता पर कुछ तय होता है तो मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मामला किसी पार्टी का नहीं बल्कि दो समुदाय के बीच का विवाद का है, इसलिए मामले को सिर्फ जमीन से नहीं जोड़ा जा सकता है।

 


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