पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका पर नौ नवंबर को होगी सुनवाई

पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका पर नौ नवंबर को होगी सुनवाई

  •  
  • Publish Date - November 6, 2020 / 07:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

मथुरा, छह नवम्बर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पकड़े गए पीएफआई के चार सदस्यों में से तीन सदस्यों की जमानत याचिकाओं पर नौ नवम्बर को सुनवाई होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर के अनुसार शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमर सिंह की अदालत में अतीक उर रहमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। न्यायाधीश ने रहमान के पुलिस हिरासत में होने के कारण सुनवाई नौ नवम्बर तक टालने का फैसला किया।

इससे पूर्व न्यायाधीश ने मसूद अहमद और मोहम्मद आलम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी नौ नवंबर को निर्धारित की थी।

हाथरस में एक युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के पश्चात इन चारों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक आधार पर दंगे फैलाने के प्रयास और देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे।

इन दिनों चारों आरोपियों-कप्पन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, मसूद अहमद और अतीक उर रहमान से विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा पूछताछ की जा रही थी।

भाषा सं आशीष

आशीष