सावधान! दूध में पानी मिलाने पर हो सकती है उम्रकैद की सजा

सावधान! दूध में पानी मिलाने पर हो सकती है उम्रकैद की सजा

सावधान! दूध में पानी मिलाने पर हो सकती है उम्रकैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: August 17, 2017 3:15 pm IST

दूध के मिलावटखोरों को आने वाले दिनों में उम्रकैद तक कि सज़ा हो सकती है…आज़ादी के बाद पहली बार सरकार ने दूध को लेकर तय नियमों में बदलाव किया है..2 अगस्त से तय मानकों को पूरे देश मे लागू करने के साथ ही सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों को भी भेजा गया है…इंदौर में भी अब इन्ही नियमों के तहत सैंपलिंग की जाएगी.

दरअसल दूध में मिलावट को गंभीर आरोप मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि वो कानून में बदलाव कर दोषियों को उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान करें…पिछले वर्ष अप्रैल में FSSAI ने नए मानक लाने की तैयारी शुरू की थी…इसके लिए देशभर के 120 शहरों से दूध के 1700 सैंपल लेकर एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि दूध में डिटरजेंट और खतरनाक तत्व मिलाये जा रहे हैं…जिसमें यूरिया, स्टार्च, ग्लूकोज़, फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट से दूध को गाढ़ा बनाया जाता है.

इससे फैट भी कम नहीं होता है और दूध भी खराब नहीं होता है…अब तक दूध में फैट की मात्रा कम से कम 3 प्रतिशत होना अनिवार्य माना जाता था..वही एस एन एफ 6 से 9 प्रतिशत के बीच रहेगी…पर्यावरण में आ रहे बदलाव से चारे की गुणवत्ता और शुद्ध पानी के अभाव में भी बदलाव किए जा रहे है…120 शहरों से लिए दूध के 1700 सैम्पल की जांच की गई…मध्यप्रदेश में दूषित नमूने 48 फीसदी दूध में डिटरजेंट मिलाते हैं…हालांकि लोग इस प्रावधान में कुछ छूट की मांग कर रहे हैं..एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राकृतिक रूप से यूरिया या फॉस्फेट पशु से ही दूध में आते हैं ऐसे में उन्हें इन नियमों से अलगा रखा जाना चाहिए.


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