अंतागढ़ उपचुनाव में खरीद फरोख्त का मामला, हाईकोर्ट में याचिका खारिज
अंतागढ़ उपचुनाव में खरीद फरोख्त का मामला, हाईकोर्ट में याचिका खारिज
बिलासपुर हाईकोर्ट ने अंतागढ़ उपचुनाव में खरीद फरोख्त को लेकर लगाई गई चुनाव याचिका खारिज कर दिया है। 2014 में हुए उपचुनाव में गड़बड़ी को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी रूपधर पुड़ो ने ये याचिका लगाई थी।
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इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आने की उम्मीद की जा रही थी, जब पंकज महावर ने हाईकोर्ट में आवेदन लगाकर गवाह बनने की इच्छा जताई थी। लेकिन याचिका खारिज होने के बाद इस आवेदन पर भी कोई विचार नहीं होगा।
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उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार के ऐन वक्त पर नाम वापस लेने की वजह से बवाल हुआ था। बाद में कांग्रेस ने फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए टेप जारी किया था। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके विधायक पुत्र अमित जोगी सहित अन्य पर आरोप लगे थे।
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इस चुनाव में 11 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए थे और 12वें प्रत्याशी रूपधर पुड़ो थे। पुड़ो की इस याचिका पर लंबे समय से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब इसे खारिज कर दिया गया है।
वेब डेस्क, IBC24

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