SC-ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

SC-ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने दिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

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  • Publish Date - May 19, 2020 / 08:18 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट ने SC-ST आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार की नियुक्ति के मामले में आज सुनवाई पूरी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है। हाईकोर्ट का फैसला आने तक सरकार इस पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं कर सकेगी।

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SC-ST आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार की नियुक्ति के मामले में अदालत ने यथास्तिथि बनाए रखने के आदेश दिए हैं, इस मामले की HC की सिंगल बेंच सुनवाई जारी रखेगी। हाईकोर्ट ने पूर्व में आनंद अहिरवार की नियुक्ति को रद्द करने वाले आदेश पर रोक लगाई थी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी। यथास्थिति होने से आनंद अहिरवार पद से अलग माने जाएंगे।

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मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार और सदस्य प्रदीप अहिरवार ने याचिकाएं दायर कर कहा कि कांग्रेस सरकार ने 15 मार्च को उन्हें विधिवत नियुक्त किया था। लेकिन सरकार बदलते ही भाजपा सरकार द्वारा उनकी नियुक्तियो को निरस्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए।