सीएफआई महासचिव रौफ शरीफ की पांच दिन की पुलिस हिरासत अवधि मंजूर

सीएफआई महासचिव रौफ शरीफ की पांच दिन की पुलिस हिरासत अवधि मंजूर

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  • Publish Date - February 17, 2021 / 02:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

मथुरा (उत्तर प्रदेश), 17 फरवरी (भाषा) जनपद की अपर जिला एवं सत्र अदालत (प्रथम) ने बुधवार को देशद्रोह, विदेशों से प्राप्त धन की मदद से दंगा भड़काने के प्रयास आदि आरोपों में केरल के एर्नाकुलम जेल से बी-वारण्ट पर लाए गए कैम्पस फ्रण्ट ऑफ इण्डिया (सीएफआई) के राष्ट्रीय महासचिव रौफ शरीफ को पांच दिन पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, अक्तूबर, 2020 में यमुना एक्सप्रेस-वे से गिरफ्तार पीएफआई/सीएफआई के चार सदस्यों के साथी केए रौफ शरीफ को एसटीएफ के अनुरोध पर 18 फरवरी से 23 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

एसटीएफ के अधिकारी मुख्य आरोपी एवं षड्यंत्रकारी शरीफ से इस मामले में पूछताछ करेंगे। उनका मानना है कि हाथरस में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद शरीफ के साथी उसकी बनाई हुई योजना के अनुसार वहां साम्प्रदायिक द्वेष फैलाकर दंगा भड़काना चाहते थे। लेकिन खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उन्हें मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया।

एसटीएफ के उपाधीक्षक ने अदालत को बताया कि शरीफ द्वारा इस प्रकार के कामों के लिए विदेश से धन प्राप्त करने और इन लोगों के बैंक खातों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये जमा करने के पुष्ता सुबूत उनको हाथ लगे हैं। जिसके लिए उससे आगे की पूछताछ किया जाना जरूरी है।

भाषा सं. अर्पणा

अर्पणा