चिटफंड मामले में हाई कोर्ट से पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को बड़ी राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

चिटफंड मामले में हाई कोर्ट से पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को बड़ी राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

  •  
  • Publish Date - September 24, 2019 / 04:19 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बड़ी राहत दी है। दरअसल चीटफंड मामले में दर्ज किए गए एफआईआर को लेकर अभिषेक सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बता दें मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में फैसला आया है।

Read More: हनी ट्रैप मामले की आरोपी आरती दयाल को लेकर बड़ा खुलासा, इस अधिवक्ता ने दिखाए सबूत

गौरतलब है कि अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्होंने चिटफंड कंपनी का प्रचार किया था। इसके बाद ही वे कंपनी में निवेश किए थे। लेकिन कंपनी बीच में ही निवेशकों के पैसे लेकर भाग गई।

Read More: दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होंगे बॉलीवुड के महानाय​क ‘अमिताभ बच्चन’, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी बधाई

वहीं, अभिषेक सिंह ने इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मैंने सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कंपनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। कार्यक्रम के लिए कंपनी ने मुझे और राजनांदगांव नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव सहित कई नेता मौजूद थे। कंपनी का उद्घाटन करने का यह मतलब नहीं होता कि मैने इस कंपनी का प्रचार किया है या निवेश के लिए किसी से आग्रह किया है।

Read More: ऐसी क्या बात हो गई कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की कर रहे मांग, जानिए पूरी बात

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/VBstA-5_l0g” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>