बिलासपुर। शिक्षाकर्मी हड़ताल और आंदोलन के बीच यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। बर्खास्त शिक्षाकर्मी हरीश दीवान ने मंगलवार को इस आदेश के खिलाफ पहली याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। अधिवक्ता जितेंद्र पाली के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि सरकार ने एकतरफा कार्रवाई की है।जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनको इसका अधिकार नहीं है।
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यह नियमों के विरुद्ध और असंवैधानिक कार्रवाई है। इस याचिका को मंगलवार को पेश किया गया है। फिलहाल कोर्ट ने इस पर कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। इस पहली याचिका के बाद समझा जा रहा है कि कोर्ट का रुख देखकर प्रदेश से बर्खास्त, निलंबित किए जा रहे अन्य शिक्षाकर्मी भी हाईकोर्ट आएंगे।
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उधर राज्य शासन ने शिक्षाकर्मियों से फिर कहा है की, वे यदि काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है।
वेब डेस्क, IBC24